बस्ती। जिले के 26 शस्त्र लाइसेंसियों को एक असलहा सरेंडर करना होगा। क्योंकि इनके नाम दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। जिले के 6396 लाइसेंसियों में से अब तक 26 लाइसेंसी चिह्नित किए जा चुके हैं। इन्हें नोटिस भी जारी की जा चुकी है।
नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने तीन में से कोई दो लाइसेंस चिह्नित कर लें और तीसरा लाइसेंस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उनके कार्यालय में सरेंडर करते हुए शस्त्र, कारतूस, खोखे आदि निकटतम थाने में जमा कर दें। इसकी सूचना कलक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग को देकर ऑनलाइन अपडेट कराने को कहा गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष आर्म्स (एमेडमेंट) एक्ट-1959 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने का आदेश जारी किया था। इस पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने सभी लाइसेंस प्राधिकारियों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाइसेंसियों के पास तीन शस्त्र हैं, वह अपना तीसरा शस्त्र अवश्य जमा/सरेंडर कर दें। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन का कहना है कि जिनके नाम तीन शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं, उनमें से एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर आर्म्स अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनके हाथ कई हथियार
एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस रखने वाले अधिकांश जनप्रतिनिधि और ठेकेदार हैं। इनमें अधिकांश लाइसेंस धारक राइफल, रिवाल्वर और 12 बोर डीबीबीएल और एसबीबीएल रखे हैं। जनप्रतिनिधियों सहित पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। रसूख वाले घरानों की कुछ महिलाएं भी एक से अधिक शस्त्रों की लाइसेंसधारक हैं।