संतकबीरनगर । (जितेन्द्र पाठक)संतकबीर नगर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने अनलॉक 1.0 को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू रहेगा। पूर्व रोस्टर के अनुसार ही दुकानें खुलेंगी मगर समय सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बढ़ाया गया है। सप्ताह में 3 दिन सुपर मार्केट खुलेगा जिसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
इमरजेंसी सुविधा के लिए एक एम्बुलेंस मेंहदावल चौक पर खड़ा रहेगा। दो पहिया वाहन पर दो लोग बैठ सकते हैं, मगर मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंसटाल और प्रयोग में रहना अनिवार्य है। बरात घर खुलेगा, मगर 30 लोगों की सख्या ही निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी संतकबीरनगर ने कहा कि अनलॉक 1.0 का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी।