संतकबीरनगर।धर्म स्थलों को खोलने से पूर्व राज्य स्तर के शासनादेश में व्यक्त प्रबन्धन को पूर्ण करना होगा। उसके उपरांत स्थानीय पुलिस चौकी के माध्यम से इंसिडेंट कमांडर को आवेदन करना होगा। सभी धर्मस्थल, कार्यालय, एवं मॉल/होटल/रेस्टोरेंट के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने अधीन संस्था के संचालन का सूक्ष्म अनुश्रवण करते रहें एवं शासनादेश 1431/2020/CX-3 गृह गोपन अनुभाग 3 के व्यक्त सोशल डिस्टेंसिंग (ऑक्यूपेंसी सीमा), विसंक्रमण एवं रिपोर्टिंग की
गाइडलाईन का अनुपालन करवाते रहे। यदि उपरोक्त में से किसी संस्था को खोलने के उपरांत भी प्रबन्धक को प्रतीत होता है कि उपरोक्त गाइडलाईन का अनुपालन करना उनके लिए सम्भव नहीं हो रहा है तो वे उसे स्वयं बन्द करवा देंगे।_
सभी इंसिडेंट कमांडर भी स्थानीय पुलिस के माध्यम से इन संस्थाओं का अनुश्रवण करते रहेंगे। यदि संस्था के अध्यक्ष / प्रबन्धक के द्वारा अपना उपरोक्त दायित्व पूर्ण नहीं किया जाता है एवं *इंसिडेंट कमांडर के संज्ञान में किसी अन्य स्रोत्र से अवहेलना का साक्ष्य प्राप्त होता है तो ऐसे में इंसिडेंट कमांडर द्वारा संस्था को अनिश्चितकाल (जब तक आपदा अधिसूचित रहेगी) तक बन्द कराया जा सकता है, एवं _सम्बन्धित अध्यक्ष / प्रबन्धक पर व्यक्तिगत रूप से अभियोजन करवाया जा सकता है।_