बस्ती ।सर्वोच्च न्यायालय के क्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु अधिकतम 7 वर्ष की अवधि की सजा के अपराधों में आवासित किशोरों को 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर मुक्त किए जाने के निर्देश के क्रम में सोमवार को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)बस्ती से मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर को 8 सप्ताह की जमानत पर रिहा कर दिया जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए न्यायालय के आदेश के क्रम में किशोर को जमानत पर रिहा किया गया है
कोरोना वायरस को देखत हुए राजकीय सम्प्रेक्षण गृह से किशोर रिहा
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April 07, 2020
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