आगरा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए योगी सरकार ने कठोर फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में हॉटस्पॉट की पहचान करते हुए, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया है। अब इन इलाकों में न तो कोई दुकानें खुलेंगी और न किसी को अपने घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां तक की, किसी को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक भी जाने नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने ताजनगरी आगरा में 22 इलाकों को बतौर हॉटस्पॉट्स सील (एपिसेंटर) किया है। यहां कई इलाके तो पहले से ही 14 अप्रैल, 2020 तक पूरी तरह से बंद हैं। इस अवधि में बैंक और प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। मीडिया भी यहां प्रतिबंधित है। गहन गश्त, फायर ब्रिगेड, वाहन का उपयोग करते हुए मोपिंग (सेनेटाइजिंग) और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि, शहर में सेक्टर योजना लागू की हुई है। केवल मूल न्यूनतम आपूर्ति बनाए रखा जाना है और उन इलाकों में केवल चुनिंदा सफाई कर्मचारियों को ही अनुमति है। बाहर कोई भी किसी भी हालत में बिना मास्क के नहीं निकलेगा। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 0562-2454209 नंबर दिया गया है।
सरकार ने मेरठ जिले में जिन इलाकों को बतौर हॉटस्पॉट सील किया है, उनमें नौचंदी का शास्त्री नगर सेक्टर -13, सराय बेहलीम, हुमायूँ नगर (खरसुदा), लिसाड़ी गेट, सूर्य नगर (सिविल लाइन), आजाद नगर कॉलोनी (सरधना), ग्राम महलका (फलावदा), मोहल्ला कल्याण सिंह (मवाना), मोहल्ला मुन्ना लाल (मवाना), ए एस डिग्री कॉलेज (मोहल्ला बड़ा महादेव, मवाना) और कस्बा खिवाई (सुरूरपुर) शामिल हैं। इन इलाकों में प्रतिबंध इस कदर लगे हैं कि, अब लोग सब्जी या दवा के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। यह एक तरह से क्वारंटाइन करने जैसी स्थिति है।
यूपी के अपर सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि, 15 जिलों में जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं, उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा। ये इलाके 14 अप्रैल तक पूरी तरह सील रहेंगे। उसके बाद ही कोई आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि, हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जिलों में लॉकडाउन का पूर्ववत पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इन हॉटस्पॉट से संक्रमण फैलने की लगातर आशंका बनी हुई थी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अलावा 15 चिन्हित जिलों के SP,SSP, DM की VC में DGP आदि अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि, हॉटस्पॉट्स का मतलब है- ऐसे स्थान जहां कोरोना पॉजिटिव केसेज पाये गये हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मोहल्ले का कोरोना संदिग्ध पाया गया, वहां के 300 मीटर के दायरे को सील कर देंगे। उसके आने जाने वाले रास्ते को भी सील कर देंगे।
सरकार सील किए गए इलाके के लोगों का चिन्हीकरण करेगी। कर्फ्यू की तरह इन इलाकों में किसी को कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। इन इलाकों को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया जाएगा। बैंक व राशन की दुकानें भी बंद रहेंगी। 112 की गाड़ियों से इन इलाकों में गश्त होगी। मीडिया की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। जरुरी सेवा में डॉक्टर और पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाएगी, बाकी किसी को जाने नहीं दिया जाएगा।