नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 2301 कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। हालांकि कि जरूरी सामानों और सेवाओं को लेकर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। वहीं गृह मंत्रालय समय-समय लॉकडाउन को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से छूट वाली सेवाओं की लिस्ट को बढ़ा दिया है। अब खेती से जुड़ी मशीनों, उनके स्पेयर पार्ट्स (सप्लाई चेन समेत) और रिपेयरिंग से जुड़ी दुकानें लॉकडॉउन के दौरान भी खुली रहेंगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को फिर से खत लिखकर खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडॉउन से छूट सुनिश्चित करने को कहा है ताकि किसान बिना किसी दिक्कत के हार्वेस्टिंग और बुवाई कर सकें।
गृह सचिव ने 27 मार्च को ही सभी राज्यों से कहा था कि खेती से जुड़ी गतिविधियां लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 3 अप्रैल को उन्होंने राज्यों को फिर से खत लिखा क्योंकि कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि जमीनी स्तर पर लॉकडाउन से यह छूट नहीं दी रही है। गृह मंत्रालय ने खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों के अलावा ट्रक वालों की भी एक बड़ी दिक्कत को दूर किया है। मंत्रालय ने अब हाइवेज पर स्थित ट्रकों की मरम्मत की दुकानों को भी लॉकडाउन से छूट दे दी है।
इसके अलावा चाय उद्योग और बागानों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए अधिकतम 50 वर्करों की शर्त रखी गई है। हाइवेज के किनारे के होटेल, ढाबे बंद होने से ट्रक ड्राइवरों को भोजन-पानी मिलने में भी परेशानी हो रही है। अब हाइवेज अथॉरिटी को जगह-जगह टोल प्लाजों पर ड्राइवरों के खाने, पीने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।