लॉकडाउन में बस्ती पुलिस की अपील
बस्ती । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन किया गया जिसमें नागरिकों से अपील है किः-
(1) सभी नागरिक इस अवधि में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रखेंगे तथा नागरिकगण Social Distancing गाइड लाइन का पालन करेंगे । केवल अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु ही बाहर निकलेंगे ।
(2) लाकडाउन के दौरान दो अथवा दो व्यक्तियों से अधिक किसी भी स्थान, जैसे सार्वजनिक स्थलों, चैराहों व आवासीय घरों के आस-पास एकत्र नहीं होगें । यदि ऐसा करते हुये कोई व्यक्ति पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
(3) लाकडाउन के दौरान जनपद की सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालायें, गोदाम आदि बन्द रहेंगे ।
(4) आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों सहित निम्नलिखित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को उपरोक्त प्रतिबन्ध से बाहर रखा जायेगाः-
(A) अपवादस्वरूप अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन को छूट रहेगी ।
(B) कानून और व्यवस्था, न्याय और सुधार सेवायें ।
(C) स्वास्थ्य सेवायें ।
(D) पुलिस, सशस्त्र बल और अर्द्ध सैन्य बल ।
(E) बिजली, पानी से सम्बन्धित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर 5 (5) अग्नि, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवायें।
(F) दवा की दुकान, किराने का सामान, होम डिलीवरी का ई-कामर्स ।
(G) दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति ।
(H) ताजे फल एवं सब्जियों की आपर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति ।
(I) पशुओं के लिये चारे की आपूर्ति ।
(J) खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित इकाईयां ।
(K) पेट्रोल पम्प/सी.एन.जी./गैस एजेन्सीज ।
(L) दुग्ध/डेयरी प्लाण्ट्स ।
(M) स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण से सम्बन्धित इकाईयां ।
(N) दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवायें ।
(O) बीमा कम्पनियां ।
(P) खाद्यान (गेहूं/चावल) से सम्बन्धित आवागमन ।
(Q) आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित सेवायें एवं तत्सम्बन्धित आनुषंगिक कार्य ।
(R) सार्वजनिक स्थानों पर 05 से अधिक व्यक्तियों की कोई भी मण्डली निषिद्ध होगी ।
(5) लाकडाउन के दौरान यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेन्सी में अस्पताल जाने की आवश्यकता है तो अपने प्राईवेट वाहन के साथ इलाज हेतु जायेंगे। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाये कि मरीज के साथ 02 व्यक्ति से अधिक नहीं रहेंगे ।
(6) लाकडाउन के दौरान सभी बाजारों, पार्कों, माल्स, सार्वजनिक स्थलों, रोड व चैराहों पर अनावश्यक घुमना-फिरना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। अतः नागरिकगण अपने घरों से न निकलें, अन्यथा एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
(7) इस दौरान मेला, जुलूस, धार्मिक व सामाजिक उत्सव तथा किसी प्रकार का व्यक्तिगत उत्सव प्रतिबन्धित रहेगा। ऐसा करते हुये हुये कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जायेगा ।
(8) लाकडाउन के दौरान प्राईवेट, सरकारी वाहन, बसें, टैक्सियां, आटो रिक्श, ई-रिक्शा नहीं चलंेगी। यदि उक्त वाहन चलते हुये पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
(9) यह प्रतिबन्ध दैनिक उपभोग से सम्बन्धित वाहनों, मेडिकल व्हीकल, खाद्य पदार्थों से लदे वाहनों, गैस सिलेण्डर से लदे वाहनों एवं सेनेटाइजर व मास्क वाले वाहनों पर यह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा किन्तु ऐसे वाहनों पर 02 अथवा 02 से अधिक व्यक्ति परिवहन नहीं करेंगे ।
(10) यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के आम लक्षण जैसे खांसी, बुखार, जुकाम एवं सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखायी देते हैं तो इसकी तत्काल सूचना जनपदीय कण्ट्रोल रूम (वार रूम) का टेलीफोन नम्बर 05542-287774 पर दी जाये । यह सुविधा चैबीस घण्टे (24x7) उपलब्ध रहेगी ।
(11) कोरोना वायरस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना देने अथवा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
(12) सोशल मीडिया पर इस सम्बन्ध में गलत अफवाह फैलाने अथवा मैसेज डालने वालों के विरूद्ध तत्काल समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी ।
(13) लाकडाउन के दौरान व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दाम लेने वाले व्यापारियों पर उचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी।
(14) जनपद में धारा 144 द0प्र0सं0 लागू है । इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
(15) दिनांक 25 मार्च से 27 मार्च 2020 तक प्रदेश सरकार द्वारा लाकडाउन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा दैनिक उपभोग की वस्तुयें जैसे दूध, डेयरी, फल, सब्जियों एवं किराना सम्बन्धी वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर आपूर्ति कराये जाने का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है । अतः आप लोगों को परेशान अथवा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दैनिक उपभोग की वस्तुयें जैसे दूध, सब्जी, फल व किराना आदि की दुकानों पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है।
कोरोना वायरस संक्रमण एक वैश्विक महामारी है। यह बीमारी आपसी सम्पर्क से संक्रमण के कारण फैलती है। इस महामारी का बचाव ही उपचार है। अतः सभी नागरिकों से अपील है कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें तथा सभी नागरिक पूर्णतया जागरूक होकर इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। जनपद के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये तद्नुसार सहयोग की अपेक्षा की जाती है ।