बस्ती। कोरोना वायरस के मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था का समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शासन के इस निर्णय की जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोक थाम/बचाव हेतु जनपद के समस्त विभागों के कार्यालयध्यक्षों निर्देशित किया है कि चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षिणक संस्थान, जिम/म्युजियम, पर्यटक स्थल,सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एंव थियेटर ऐसे सार्वजनिक संस्थान दिनांक 2 अपै्रल 2020 तक बन्द रहेंगें।
उन्होंने निर्देश दिया है समस्त छात्र छात्राएं घर में रहते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को आॅनलाइन ही सम्पन्न करेगें। प्रदेश सरकार के अधीन जनपद में संचालित सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों की परीक्षांए 2 अपै्रल 2020 तक स्थगित रहेंगी। जनपद में 2 अपै्रल 2020 तक वायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं ली जायेगी बल्कि उपस्थित पंजिका ही प्रयोग किया जायेगा। कोरेनटाइन/आइसोलेशन में भर्ती कार्मिकों को नियोजकों द्वारा सवेतन अवकाश दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि तहसील समाधान दिवस, थाना दिवस, जनता दर्शन 2 अपै्रल तक स्थगित कर दिये गये है। राजस्व न्यायालयों में सभी मुकदमों में 2 अपै्रल के बाद की तारीख दी जा रही है। इस बीच में वादकारियों को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को भी प्रेरित किया जाय कि यथा संभव कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाय। रेस्टोरेन्ट द्वारा हैण्डवाशिंग प्रोटोकाल सुनिश्चित किया जाय तथा बारम्बार छूने वाले स्थानों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाय। मेजो के बीच की भौतिक दूरी न्यूनतम 1 मीटर रखी जाय। पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में सीमित संख्या में ही आमंत्रण हो तथा अनावश्यक सम्मेलनों को स्थगित कर दिया जाय।
उन्होनंे कहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा खेल आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की कार्यवाही की जाय। व्यापारिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, डाकखानांे आदि आवश्यक स्थलों को विशेष सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रदान की जाय। जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके तथा आम जनमानस द्वारा भी बचाव के दृष्टिकोण से अपील की जाय। जिससे लोगों को इस गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। जनहित में उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।