बस्ती । उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बस्ती के अबुल खैर वक्फ संख्या 38 के मामले में सुनवाई करते हुये मुतवल्ली हमीदुल्ला खां पर लगाये गये आरोपों को सही पाया और उन्हें मुतवल्ली पद से हटाते हुये मोहम्मद अकरम अध्यक्ष/ प्रबंधक/ कोषाध्यक्ष बेगम खैर गर्ल्स इण्टर कालेज को मुतवल्ली घोषित किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जारी किया है।
मुतवल्ली मोहम्मद अकरम ने यह जानकारी देते हुये बताया कि आदेश के अनुपालन में शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाये जायेंगें और ट्रस्ट के किरायेदार पुराने मुतवल्ली को कोई किराया आदि यदि देते हैं तो उसे अवैध माना जायेगा। कहा कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ ट्रस्ट के सम्पत्तियों की रक्षा की जायेगी।
अबुल खैर ट्रस्ट के मुतवल्ली बने मो. अकरम
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February 27, 2020
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