लखनऊ।15 अधिनियम अब पुलिस आयुक्त के हवाले।
एनएसए, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट। अब CP के हवाले
फायर, इंटैलीजेंस, कारागार अधिनियम CP को
अनैतिक व्यापार, पुलिसद्रोह अधिनियम CP को
जिलों में डीएम के अधिकार अब कम होंगे।
*लखनऊ और नोएडा में डीएम के अधिकार घटे।*
लखनऊ में CP को 40 थाने मिलेंगे।
लखनऊ रूरल में पुराना सिस्टम चलेगा।
लखनऊ रूरल में 5 थाने और एक एसपी होगा।
दोनों जिलों में एडीजी रैंक का अफसर कमिश्नर
दो जेसीपी, दो डीसीपी और महिला अफसर भी
कानून-व्यवस्था, क्राइम, ट्रैफिक को अलग अफसर
हर सीपी के अधीन एक महिला डीसीपी होगी।
लखनऊ के आईजी और एडीजी का रोल घटा।
मेरठ के आईजी और एडीजी का भी रोल घटा।
दोनों कमिश्नरों का सुपरविजन डीजीपी करेंगे।
नोएडा में कोई ग्रामीण थाना नहीं।
नोएडा में पूरा क्षेत्र कमिश्नर के अधीन होगा।