उन्नाव। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार पर खतरे की आशंका जताते हुए उचित सुरक्षा और सुरक्षित घर मुहैया कराने का आदेश दिया है। बता दें, दिल्ली कोर्ट ने साल 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने की थी अधिकतम सजा की मांग
सीबीआई ने की थी अधिकतम सजा की मांग
दिल्ली कोर्ट में शु्क्रवार को इसे लेकर बहस पूरी होने के बाद जज ने दोपहर दो बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। सेंगर के वकील ने एक बार फिर जज से सेंगर को कम से कम सजा सुनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की दो बेटियां और पत्नी है, उन पर उन सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए सजा देते समय इस बात का ख्याल रखा जाए।
यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चार बार विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग का अपहरण करने के बाद उससे रेप किया था। अगस्त 2019 में सेंगर को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।