लखनऊः स्वामी चिन्मयानंद और छात्रा के मामले की जांच कर रही एसआईटी हाईकोर्ट में 28 अक्टूबर को दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट शपथपत्र के साथ पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की देखरेख में एआईटी की टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। बता दें कि एसआईटी ने अपनी दूसरी जांच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सौंपी थी।
इस रिपोर्ट को लेकर पीड़ित छात्रा के वकील ने हाईकोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि दिल्ली के लोदी कॉलोनी थाने में चिन्मयानंद के खिलाफ छात्रा ने दुष्कर्म की तहरीर दी थी, लेकिन उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसका जवाब देते हुए एसआईटी में शामिल एसपी अतुल श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट को बताया कि छात्रा की तरफ से लोदी कॉलोनी थाने में दिया गया प्रार्थना पत्र विवेचना में शामिल कर लिया गया है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा की पिता की तरफ से यहां चौक कोतवाली में 27 अगस्त को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। एक ही मामले में दो रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा सकती। इस पर हाईकोर्ट ने छात्रा के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया और एसआईटी से कहा कि जो कुछ भी आप हाईकोर्ट को बता रहे हैं, उसे शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश करें।
बता दें कि छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की जमानत अर्जी अधीनस्थ न्यायालय से खारिज होने के बाद अब वह जमानत के लिये हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चिन्मयानंद के वकील की ओर से जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है। जिस पर इसी महीने की 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
हालांकि इस केस की हाईप्रोफाइल चर्चा व देश भर में शोर मचा चुके इस मामले में चिन्मयानंद को बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन, उनकी जमानत याचिका में जमानत के लिये क्या आधार दिये गये हैं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।